प्रत्येक ट्रेन में वीआईपी/आपातकालीन कोटे के तहत आरक्षित सीटें हैं। इस सीट का उपयोग किसी भी व्यक्ति या वीआईपी या रेलवे अधिकारियों द्वारा केवल आपात स्थिति में ही किया जाता है।
आपातकालीन कोटे के तहत सीट पाने के लिए यात्रा से पहले किसी राजपत्रित अधिकारी या संबंधित वीआईपी द्वारा जारी अनुशंसा पत्र जमा करना होता है।
इस तरह के आंकड़े हासिल करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे में एक आरटीआई दायर की गई थी।
जिसमें पीएनबीई एलटीटी एक्सप्रेस जो पटना से निकलती है और जिसका गंतव्य मुंबई है, में वीआईपी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या और किसे आवंटित की गई, इसकी जानकारी मांगी गई थी।
संबंधित सीपीआईओ आरक्षित सीटों के बारे में विवरण देता है कि स्लीपर के लिए 24 सीटें, तृतीय एसी के लिए 24 सीटें और द्वितीय एसी के लिए 14 सीटें वीआईपी/आपातकालीन कोटे के तहत आरक्षित हैं।
लेकिन यह पूछे जाने पर कि उन सीटों पर 09.12.2021 से 12.12.2021 के बीच किन लोगों ने यात्रा की और किस अधिकारी द्वारा सिफारिश पत्र दिया गया, माननीय सीपीआईओ ने भारतीय रेलवे की नीति का हवाला देते हुए यह जानकारी देने से इनकार कर दिया।
भारतीय रेलवे की नीति के अनुसार, आपातकालीन कोटा जारी करने से संबंधित सभी रिकॉर्ड यात्रा की तारीख से कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए संरक्षित किए जाते हैं।
आधिकारिक उत्तर के लिए नीचे उल्लिखित आरटीआई उत्तर पर जाएं।
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