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यह जानने के लिए कि आपातकाल/वीआईपी कोटे के तहत कितने यात्रियों ने यात्रा की।
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प्रत्येक ट्रेन में वीआईपी/आपातकालीन कोटा के तहत आरक्षित सीटें होती है। इन सीटों का उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में वीआईपी या रेलवे अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
आपातकालीन कोटे के तहत सीट पाने के लिए, यात्रा से पहले किसी राजपत्रित अधिकारी या सम्बंधित वीआईपी द्वारा सिफारिश का एक पत्र जमा करना करना होता है।
पीएनबीई एलटीटी एक्सप्रेस के बारे में इस प्रकार का डेटा प्राप्त करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे को एक आरटीआई दायर की गई थी, जो बिहार के पटना जंक्शन से निकलती है और जिसका गंतव्य स्थान लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मुंबई है।
आरटीआई में मांगी गई बिंदुवार जानकारी इस प्रकार है:-
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संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का बिंदुवार उत्तर नीचे दिया गया है :-
उपरोक्त संदर्भ में , आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी तीसरे पक्ष की जानकारी से संबंधित है। इसलिए, आरटीआई की धारा 8(1)(जे) किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने की अनुमति नहीं देती है। किसी व्यक्ति के पीएनआर पर व्यक्तिगत जानकारी होती है, इसलिए यह कार्यालय पीएनआर विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ है। |
- आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) में कहा गया है कि "ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है या जो व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण बनता है, जब तक कि केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि व्यापक जनहित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को न्यायोचित ठहराता है।"
- यहां बिंदु संख्या 1 में आवेदक ने केवल पीएनबीई एलटीटी एक्सप्रेस में वीआईपी/आपातकालीन कोटा के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या पूछी थी।
- लेकिन सम्मानित सीपीआईओ ने बिना सोचे समझे ही ये उत्तर दे दिया की मांगी गयी जानकारी को आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत नहीं दिया जा सकता।
- सीपीआईओ के निर्णय से व्यथित हो कर, आवेदक ने केवल बिंदु संख्या 1 के लिए तत्काल प्रथम अपील दायर की। क्योंकि अन्य बिंदु तीसरे पक्ष की जानकारी से संबंधित थे तो इनका आरटीआई अधिनियम के तहत खुलासा नहीं किया जा सकता है।
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर नीचे दिया गया है :-
कोटा उपयोग रिपोर्ट | ||
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प्रारम्भ की तिथि | 01-04-2022. | |
समाप्त की तिथि | 30-04-2022. | |
ट्रेन | 13201-पीएनबीई एलटीटी एक्सप्रेस। | |
कोटा | एचओ-उच्च अधिकारी (वीआईपी कोटा)। | |
रिपोर्ट का प्रकार | दूरस्थ गंतव्य वार। | |
जोन | पूर्व मध्य रेलवे। | |
प्रस्थान स्टेशन | पीएनबीई (पटना जंक्शन)। | |
गंतव्य स्टेशन | एलटीटी मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) | |
क्रम०स० | श्रेणी | उपयोग किया गया कोटा |
1 | 2एसी | 53 |
2 | 3एसी | 94 |
3 | स्लीपर | 71 |
निष्कर्ष
- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार, अप्रैल 2022 के महीने में पीएनबीई एलटीटी एक्सप्रेस में कुल 218 सीटों का उपयोग वीआईपी/आपातकालीन कोटा के तहत किया गया है।
- कुल उपयोग की गई सीटों में से, 2एसी में 53 सीटों, 3एसी में 94 सीटों और स्लीपर में 71 सीटों का अप्रैल 2022 के महीने में आवंटन किया गया।
- लेकिन आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) की आड़ में रेलवे ने यह जानकारी देने से इनकार कर दिया कि इन सीटों का इस्तेमाल किसने किया।
- इसलिए केवल सीटों के आवंटन से यह पता लगाना मुश्किल है कि क्या इन सीटों का वास्तव में उन लोगों द्वारा उपयोग किया गया है जिनके लिए यह कोटा बनाया गया है।
- आधिकारिक आरटीआई अनुरोध, आरटीआई उत्तर, प्रथम अपील अनुरोध, प्रथम अपील उत्तर नीचे दिए गए हैं।
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