महानगरी एक्सप्रेस (22178) वीआईपी/आपातकालीन कोटा वितरण का विवरण

Objective
महानगरी एक्सप्रेस में वीआईपी/आपातकालीन कोटे के तहत कितनी सीटें आवंटित की गयी, इसकी जाँच करने के लिए।
Category
Corruption

प्रत्येक ट्रेन में वीआईपी/आपातकालीन कोटा के तहत आरक्षित सीटें होती है। इन सीटों का उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में वीआईपी या रेलवे अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

आपातकालीन कोटे के तहत सीट पाने के लिए, यात्रा से पहले किसी राजपत्रित अधिकारी या सम्बंधित वीआईपी द्वारा सिफारिश का एक पत्र जमा करना करना होता है।

इस प्रकार का डेटा प्राप्त करने के लिए उत्तर रेलवे-लखनऊ डिवीज़न में महानगरी एक्सप्रेस (22178) जो वाराणसी रेलवे स्टेशन से निकलती है और जिसका गंतव्य स्थान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई है के सम्बन्ध में एक आरटीआई दायर की गयी।

आरटीआई में पूछे गए बिंदुवार विवरण इस प्रकार है :-

  1. मई 2022 के महीने में, महानगरी एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास, 3एसी, 2एसी, 1एसी में वीआईपी कोटा/आपातकालीन कोटा के तहत कितनी सीटें आवंटित की गईं या कितने यात्रियों ने इस कोटे के तहत यात्रा की। (कृपया आवंटित सीटों का दिनवार वर्गीकरण प्रदान करें)।
  2. मई 2022 के महीने में महानगरी एक्सप्रेस में प्रत्येक श्रेणी (स्लीपर क्लास, 3एसी, 2एसी, 1एसी) में वीआईपी कोटा/आपातकालीन कोटा के तहत यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री का पदनाम प्रदान करें। (कृपया आवंटित का दिनवार वर्गीकरण प्रदान करें)।

सम्बंधित जन सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया बिंदुवार उत्तर निचे दिया गया है :-

उपरोक्त संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत करवाना है की आप द्वारा मांगी गयी सूचना संवेदनशील जानकारी है तथा वी०आई०पी मूवमेंट से सम्बंधित है, अतः आपका कोई व्यापक लोक हिट प्रतीत नहीं होता है इसलिए केंद्रीय लोक सूचना आयोग द्वारा केस नंबर CIC/NRALI/A/2019/14966 दिनांक 22.01.2022 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के नियम 8-1 के उपनियम "J" के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराना न्यायसंगत नहीं है।

निष्कर्ष

  • आदरणीय सीपीआईओ द्वारा दिया गया उत्तर बहुत ही अस्पष्ट प्रकृति का है।
  • मांगी गई जानकारी किसी वीआईपी मूवमेंट से संबंधित नहीं है और न ही यह सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के दायरे में आती है।
  • इस उत्तर से व्यथित होकर अनुरोधकर्ता  ने प्रथम अपील दायर की है।
  • उम्मीद है की प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा इस मामले  का संज्ञान ले कर उचित जानकारी प्रदान की जायगी।
  • जैसे ही हमें प्रथम अपीलीय अधिकारी से आदेश प्राप्त होगा हम इसे अपलोड कर देंगे।
  • आधिकारिक आरटीआई अनुरोध, सीपीआईओ द्वारा दिया गया उत्तर, व प्रथम अपील का उल्लेख निचे दिया गया है।
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