संघमित्रा एक्सप्रेस (12296) वीआईपी/आपातकालीन कोटा वितरण का विवरण

Objective
संघमित्रा एक्सप्रेस (12296) में वीआईपी/आपातकालीन कोटे के तहत कितनी सीटें आवंटित की गईं, इसकी जांच के लिए
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प्रत्येक ट्रेन में वीआईपी/आपातकालीन कोटा के तहत आरक्षित सीटें होती है। इन सीटों का उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में वीआईपी या रेलवे अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

आपातकालीन कोटे के तहत सीट पाने के लिए, यात्रा से पहले किसी राजपत्रित अधिकारी या सम्बंधित वीआईपी द्वारा सिफारिश का एक पत्र जमा करना करना होता है।

इस प्रकार का डेटा प्राप्त करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे-दानापुर डिवीजन में डीएनआर एसबीसी स्पेशल ट्रेन (02296) जो दानापुर रेलवे स्टेशन से निकलती है और जिसका गंतव्य स्थान केएसआर बेंगलुरु है के सम्बन्ध में एक आरटीआई दायर की गयी।

लेकिन डीएनआर एसबीसी स्पेशल ट्रेन (02296) मई 2022 के महीने में चालू नहीं थी। इसलिए, सीपीआईओ ने एसबीसी, संघमित्रा एक्सप्रेस (12296) जो की एक नियमित ट्रेन है के बारे में जानकारी प्रदान की है।

आरटीआई में पूछे गए बिंदुवार विवरण इस प्रकार है :-

  1. मई 2022 के महीने में, संघमित्रा एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास, 3एसी, 2एसी, 1एसी में वीआईपी कोटा/आपातकालीन कोटा के तहत कितनी सीटें आवंटित की गईं या कितने यात्रियों ने इस कोटे के तहत यात्रा की। (कृपया आवंटित सीटों का दिनवार वर्गीकरण प्रदान करें)।
  2. मई 2022 के महीने में संघमित्रा एक्सप्रेस में प्रत्येक श्रेणी (स्लीपर क्लास, 3एसी, 2एसी, 1एसी) में वीआईपी कोटा/आपातकालीन कोटा के तहत यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री का पदनाम प्रदान करें। (कृपया आवंटित का दिनवार वर्गीकरण प्रदान करें)।

सम्बंधित जन सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया बिंदुवार उत्तर निचे दिया गया है :-

1. बिंदु संख्या 1 के लिए सीपीआईओ ने उत्तर दिया कि:-
मई 2022 में, स्लीपर क्लास में कुल 605 बर्थ इमरजेंसी/वीआईपी कोटे के तहत आवंटित किए गए थे। दिनवार ब्योरा अनुबंध-क के रूप में संलग्न है।
2. बिंदु संख्या 2 के लिए, सीपीआईओ ने उत्तर दिया कि:-
आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत धारा 8(1)(जे) के तहत तीसरे पक्ष की जानकारी निषिद्ध है।

निष्कर्ष

  • आदरणीय सीपीआईओ द्वारा दिया गया उत्तर अधूरा है।
  • बिंदु संख्या 1 के उत्तर में सीपीआईओ ने यह भी कहा है कि उत्तर के साथ दिनवार विवरण के लिए अनुलग्नक ए संलग्न है।
  • लेकिन उत्तर के साथ कोई अनुलग्नक ए संलग्न नहीं था।
  • इससे व्यथित होकर इस उत्तर के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
  • उम्मीद है की प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा इस मामले  का संज्ञान ले कर उचित जानकारी प्रदान की जायगी।
  • जैसे ही हमें प्रथम अपीलीय अधिकारी से आदेश प्राप्त होगा हम इसे अपलोड कर देंगे।
  • आधिकारिक आरटीआई अनुरोध, सीपीआईओ द्वारा दिया गया उत्तर, व प्रथम अपील का उल्लेख निचे दिया गया है।
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