वीआईपी/आपातकालीन कोटा वितरण का विवरण

Objective
पुष्पक एक्सप्रेस में वीआईपी/आपातकालीन कोटे के तहत कितनी सीटें आवंटित की गयी, इसकी जाँच करने के लिए।
Category
General Info

प्रत्येक ट्रेन में वीआईपी/आपातकालीन कोटा के तहत आरक्षित सीटें होती है। इन सीटों का उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में वीआईपी या रेलवे अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

आपातकालीन कोटे के तहत सीट पाने के लिए, यात्रा से पहले किसी राजपत्रित अधिकारी या सम्बंधित वीआईपी द्वारा सिफारिश का एक पत्र जमा करना करना होता है।

इस प्रकार का डेटा प्राप्त करने के लिए उत्तर पूर्व रेलवे-लखनऊ डिवीज़न में पुष्पक एक्सप्रेस जो लखनऊ एनई रेलवे स्टेशन से निकलती है और जिसका गंतव्य स्थान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई है के सम्बन्ध में एक आरटीआई दायर की गयी।

आरटीआई में पूछे गए बिंदुवार विवरण इस प्रकार है :-

  1. अप्रैल 2022 के महीने में, पुष्पक एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास, 3 एसी, 2 एसी में वीआईपी कोटा/आपातकालीन कोटा के तहत कितनी सीटें आवंटित की गयी या कितने यात्रियों ने इस कोटे के अंतर्गत यात्रा की। (कृपया दिनवार वर्गीकरण प्रदान करें)
  2. अप्रैल 2022 के महीने में, पुष्पक एक्सप्रेस में वीआईपी कोटा/आपातकालीन कोटा के तहत कन्फर्म किये गए टिकट की पीएनआर संख्या। (कृपया दिनवार वर्गीकरण प्रदान करें)
  3. कृपया प्रत्येक टिकट की राजपत्रित अधिकारी/सक्षम अधिकारी अनुशंसा पत्र की प्रति प्रदान करें जो की अप्रैल 2022 के
     महीने में पुष्पक एक्सप्रेस में वीआईपी कोटा/आपातकालीन कोटा के तहत कन्फर्म किये गए।
  4. यदि राजपत्रित अधिकारी/सक्षम अधिकारी के अनुशंसा पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं है, तो कृपया प्रत्येक टिकट के प्रत्येक प्रधाकारी का नाम और पदनाम प्रदान करें जिसने अप्रैल 2022 के माह में वीआईपी कोटा/आपातकालीन कोटा के तहत अपना सिफारिशी पत्र दिया या अगर कोटे के तहत किसी वीआईपी ने खुद सफर किया हो।

सम्बंधित जन सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया बिंदुवार उत्तर निचे दिया गया है :-

  1. बिंदु संख्या 1 के लिए सीपीआईओ ने उत्तर दिया की :-
    इस प्रकार की सूचना इस कार्यालय में किसी भी प्रारूप में नहीं रखी जाती है।
  2. बिंदु संख्या 2,3, और 4 के लिए सीपीआईओ द्वारा कॉपी पेस्ट वाला रिप्लाई दिया गया है :-
    इस प्रकार की सूचना इस कार्यालय में किसी भी प्रारूप में नहीं रखी जाती है।  जानकारी विशाल है जिसे बनाया नहीं जा सकता। आवेदक से अनुरोध है की कृपया किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय का दौरा करें और वीआईपी कोटा के दैनिक बण्डल का निरिक्षण करें और आवश्यक जानकारी एकत्र करें। इसके लिए आवेदक वाणिज्यक  ईक्यू सेल से संपर्क कर सकते है।

निष्कर्ष

  • आदरणीय सीपीआईओ द्वारा दिया गया उत्तर बहुत ही अस्पष्ट प्रकृति का है।
  • प्रत्येक ट्रेन में वीआईपी कोटा/आपातकालीन कोटा के तहत बहुत ही कम सीटें आरक्षित होती है।
  • और यह भी संभव नहीं है की आपात स्थिति में यात्रा करने वाली आरक्षित सीटें रोज़ सारी आवंटित हो जाती है या हर दिन हर सीट पर वीआईपी द्वारा ही सफर किया जाता हो।
  • और यह भी एक तथ्य है की यह कोटा मौखिक रूप से आवंटित नहीं किया जाता है, कोटा आवंटन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित आदेश जारी किया  जाता है और भारतीय रेल नीति के अनुसार वीआईपी कोटा से सम्बंधित समस्त रिकॉर्ड 3 माह तक रखे जाते है।
  • इसलिए यह जवाब देना की कोई भी जानकारी किसी भी रूप में नहीं रखी जाती है, सूचना के प्रवाह में बाधा डालने के बराबर है।
  • इसके अलावा, एक अनुरोधकर्ता के लिए ये संभव नहीं है की वो देश के किसी अन्य कोने में रहकर अभिलेखों का निरीक्षण करने देश के किसी अन्य कोने में जाए।
  • इस उत्तर से व्यथित होकर अनुरोधकर्ता  ने प्रथम अपील दायर की है।
  • उम्मीद है की प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा इस मामले  का संज्ञान ले कर उचित जानकारी प्रदान की जायगी।
  • जैसे ही हमें प्रथम अपीलीय अधिकारी से आदेश प्राप्त होगा हम इसे अपलोड कर देंगे।
  • आधिकारिक आरटीआई अनुरोध, सीपीआईओ द्वारा दिया गया उत्तर, व प्रथम अपील का उल्लेख निचे दिया गया है।
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